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नई दिल्ली
Cashless Treatment Scheme

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Cashless Treatment Scheme: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना अधिसूचित, जानिए कितना मिलेगा लाभ

Gurjeet Kaur
|
6 May 2025 2:48 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र ने देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपये के कैशलेस उपचार की योजना को अधिसूचित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार, इस योजना (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना, 2025) के तहत, पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि के लिए किसी भी निर्दिष्ट अस्पताल में नकद रहित उपचार का अधिकार होगा।

अधिसूचना में कहा गया है, "किसी भी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैश लेस उपचार का हकदार होगा।" यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी में घोषणा की थी कि, सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक संशोधित योजना लेकर आएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) कार्यक्रम को लागू करने के लिए पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ समन्वय करेगा।

पीटीआई ने बताया कि, मंगलवार की अधिसूचना के अनुसार, निर्दिष्ट अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में इस योजना के तहत उपचार केवल स्थिरीकरण उद्देश्यों के लिए होगा और दिशानिर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा।

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