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नई दिल्ली
जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला, CJI ने कहा - पहलगाम में जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते
नई दिल्ली

Supreme Court: जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला, CJI ने कहा - पहलगाम में जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते

Gurjeet Kaur
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14 Aug 2025 12:35 PM IST

Statehood to Jammu and Kashmir : नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्य का दर्जा देते समय जमीनी हालात को ध्यान में रखना होगा।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, "पहलगाम में जो हुआ उसे आप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।"

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वहां अजीबोगरीब स्थिति है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने के लिए 8 हफ़्ते का समय मांगा।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, कांग्रेस विधायक और सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा देने के लिए याचिकाकर्ता इरफ़ान हफ़ीज़ लोन ने कहा, "हम न तो रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं और न ही थकने वाले हैं। जब भी भाजपा डरती है, वे पुलिस को आगे भेज देते हैं। यह गांधी का देश है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।"

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