< Back
नई दिल्ली
बॉम्बे HC के फैसले पर लगी रोक, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली

Breaking News: बॉम्बे HC के फैसले पर लगी रोक, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Deeksha Mehra
|
24 July 2025 11:28 AM IST

Mumbai Train Blast Case 2006 : नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोटों के सिलसिले में बारह आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्थगन आदेश का जेल से रिहा होने वाले आरोपियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी किए गए 12 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का बरी होना कोई मिसाल नहीं बनेगा और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किया।

11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन के सात डिब्बों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिनमें 189 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 824 गंभीर रूप से घायल हुए थे।

जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की पीठ ने सोमवार को एक दशक पहले के विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ "उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में पूरी तरह विफल रहा"।



Similar Posts