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लव जिहाद मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में निपटाना होगा मामला
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MP News: लव जिहाद मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में निपटाना होगा मामला

Rashmi Dubey
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27 Jan 2025 8:41 PM IST

MP News: इंदौर लव जिहाद के प्रकरण को हाईकोर्ट इंदौर ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी। मामले के अनुसार आरोपी मोहम्मद जिशान ने शिकायतकर्ता (पीड़िता) जो कि अपोलो टावर में नौकरी करती थी उससे दोस्ती करने के बाद उसे धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया ।

आरोपी से परेशान होकर पीड़िता को नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा । परंतु आरोपी यहीं नहीं रुका उसने अपने दोस्त हमजा के साथ मिलकर पीड़िता को धमकी देना शुरू कर दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके फोटो, वीडियो वायरल कर देगा और उसके भाई बहन को जान से खत्म कर देगा।

आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता की बहन के मोबाइल पर भी उक्त वीडियो भेज दिया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर पंजीबद्ध करवाई। आरोपी की जमानत हाईकोर्ट द्वारा पहले भी खारिज की जा चुकी है।

ट्रायल कोर्ट में पीड़िता के बयान होने के बाद आरोपी ने दुबारा जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई, जिस पर आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा द्वारा आपत्ति ली गई और पीड़िता के बयानों तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की।

आरोपी ने जमानत याचिका वापस लेने की इच्छा व्यक्त की। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने आरोपी मोहम्मद जिशान की जमानत याचिका निरस्त कर दी और प्रकरण को 6 महीने में समाप्त करने का आदेश ट्रायल कोर्ट को दिया।

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