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मध्यप्रदेश में पंचायत उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 13 जून को ग्वालियर में इन..सीटों पर होगा मतदान
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मध्यप्रदेश में पंचायत उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 13 जून को ग्वालियर में इन..सीटों पर होगा मतदान

स्वदेश डेस्क
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24 May 2023 2:00 AM IST

467 खाली का होगा चुनाव

ग्वालियर, न.सं.। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उप चुनाव को लेकर सूचना जारी कर दिया। इसी के साथ जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिले की जनपद पंचायतों में पंच के रिक्त पदों के लिए 13 जून को मतदान होगा। वहीं मंगलवार को अधिसूचना जारी होते ही रिक्त वाले संबंधित पंचायतों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार सहिंता प्रभावी हो गई है, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा तक लागू रहेगा। इसे सख्त लागू करने की हिदायत दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार भितरवार, डबरा, मुरार एवं घाटीगांव में पद के पदों पर उप निर्वाचन के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया मंगलवार से सूची हो चुकी है, जो 30 मई की दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। इसी तरह नामांकन फार्म की जांच 31 मई की सुबह 10.30 बजे से की जाएगी। इसके अलावा नामांकन वापसी 2 मई तक लिए जा चुकेंगे और मतदान 13 जून की सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन मतगणना होगी। यह मतगणना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना संबंधित प्रखंड मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। जबकि परिणाम 19 जून को जारी किया जाएगा।

467 खाली पंच का होगा चुनाव

जिले के भितरवार, घाटीगांव, डबरा एवं मुरार में कुल 467 पंच के खाली पद हैं। उक्त सभी पदों पर चुनाव होगा। इसमें सबसे ज्यादा डबरा में 167 एवं सबसे कम घाटी गांव में 40 पंचों के पद खाली हैं।

221 मतदान केन्द्रों हुए चिन्हित

पंच के रिक्त पदों को भरने के लिए चारों जनपद पंचायतों में मतदान केन्द्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इसमें चारों पंचायतों में कुल 221 मतदान केन्द्र हैं, जहां मतदान होंगे।

पूर्व में भी हो चुके हैं उप चुनाव

जिले के चारों जनपद पंचायतों में रिक्त पंचों के पदों को भरने के लिए पिछले वर्ष दिसम्बर माह में उप चुनाव कराए गए थे। उस समय 1200 से अधिक रिक्त पंचों के पदों पर चुनाव हुआ था। लेकिन उस समय भी पंच के पद पर लोगों ने रूची नहीं दिखाई और 467 पद रिक्त रह गए थे। इसलिए अब दोबारा उप चुनाव कराए जा रहे हैं।

संबंधित क्षेत्रों में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

निर्वाचर कार्यक्रम की घोषण के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचारण संहिता लागू हो गई है। इसी के चलते जहां निर्वाचन होने है, उन संबंधित वार्डों एवं उसकी 100 मीटर के दायरे में निवासरत शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र 31 मई तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी एच बी शर्मा ने धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने इसी आदेश के जरिए यह भी स्पष्ट किया है कि आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

यह है खाली पदों की स्थित

जनपद पंचायतों पंच के रिक्त पद

  • डबरा 167
  • मुरार 158
  • भितरवार 102
  • घाटीगांव 40
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