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नए कृषि कानून से लाभान्वित होंगे बालाघाट के आठ किसान
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नए कृषि कानून से लाभान्वित होंगे बालाघाट के आठ किसान

Swadesh News
|
15 Dec 2020 7:15 AM IST

शेष भुगतान के लिए एसडीएम न्यायालय में दर्ज हुआ प्रकरण

भोपाल। बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के 8 किसानों ने चावल मिल संचालक अतुल आसटकर के विरुद्ध 4 लाख 22 हजार का बकाया भुगतान नहीं करने की शिकायत एसडीएम लांजी से की है। एसडीएम लांजी के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। शीघ्र ही भुगतान की कार्रवाई होगी।

एसडीएम लांजी ने बताया है कि क्षेत्र के 8 कृषकों ने राइस मिलर अतुल आसटकर से 4 लाख से अधिक रुपये के बकाया भुगतान के लिए आवेदन-पत्र कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्ग और सरलीकरण) अधिनियम-2020 की धारा-8 के तहत दिया है। उन्होंने बताया कि राइस मिलर को मंगलवार 15 दिसम्बर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया गया है। एसडीएम लांजी ने बताया है कि राइस मिलर अतुल आसटकर की अनुपस्थिति अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं होने की दशा में किसानों के हित में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम पौसेरा के कृष्णा पांचे, सुरेश बाहे, लवकुश यादव, ग्राम नेवरवाही के कोमेश्वर बाहे, भरत बाहे, ग्राम धोटी के युवराज दादरे, जितेन्द्र दादरे और ग्राम कर्ता के धनराज मात्रे ने एसडीएम को नवीन कृषि विधेयक की धारा-8 के अंतर्गत राइस मिलर से धान विक्रय की बकाया राशि 4 लाख 22 हजार 803 रुपये का भुगतान कराए जाने का अनुरोध किया है।

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