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Jabalpur News: प्रेमी पर लगी रेप की एफआईआर रद्द,अदालत ने कहा झूठे विश्वास के तहत प्राप्त सहमति वैध नहीं, जानिए पूरा मामला
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Jabalpur News: प्रेमी पर लगी रेप की एफआईआर रद्द,अदालत ने कहा झूठे विश्वास के तहत प्राप्त सहमति वैध नहीं, जानिए पूरा मामला

Anurag Dubey
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3 July 2024 4:34 PM IST

अदालत ने भोपाल के पिपलानी थाने में महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को झूठा बताते हुए रद्द कर दिया। उसने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

Jabalpur News: जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक विवाहित महिला द्वारा अपने प्रेमी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि एक महिला जो आठ साल से अपने प्रेमी के साथ रिश्ते में थी, शादीशुदा होने के बावजूद शादी के झूठे वादे के लिए उसके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज नहीं करा सकती।

अदालत ने भोपाल के पिपलानी थाने में महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को झूठा बताते हुए रद्द कर दिया। उसने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और वह यह दावा नहीं कर सकती कि रिश्ते के लिए उसकी सहमति शादी के झूठे वादे पर आधारित थी। अदालत ने यह भी कहा कि झूठे विश्वास के तहत प्राप्त सहमति वैध नहीं है।

इसलिए कथित प्रेमी के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी गई। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक विवाहित महिला, जो लगातार दूसरे पुरुष के साथ संबंध में थी, यह दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी के झूठे वादे करके रिश्ते में फंसाया गया था।

याचिका के अनुसार, महिला का अपने कथित प्रेमी के साथ आठ साल तक संबंध रहा। वह अक्सर अपने प्रेमी के साथ समय बिताने के लिए अपने पति को छोड़कर लखनऊ से भोपाल आती-जाती थी। आखिरकार उसने अपने पति को तलाक दे दिया, लेकिन उसके कथित प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। इसके जवाब में महिला ने भोपाल के पिपलानी थाने में अपने कथित प्रेमी पर शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। हाईकोर्ट ने अब इस मामले को खारिज कर दिया है।

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