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मध्यप्रदेश विधानसभा में खाद संकट पर होगी चर्चा, सात विधेयकों को मिलेगी मंजूरी
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MP Assembly Winter Session: मध्यप्रदेश विधानसभा में खाद संकट पर होगी चर्चा, सात विधेयकों को मिलेगी मंजूरी

Deeksha Mehra
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19 Dec 2024 9:22 AM IST

MP Assembly Winter Session : भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र में आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) को नियम 139 के तहत खाद संकट जैसे लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है। इस विषय पर चर्चा गुरुवार को होगी, जहां कृषि और खाद की उपलब्धता को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

प्रदेश में खाद संकट पर चर्चा

यह चर्चा खाद संकट से जुड़ी समस्याओं पर होगी, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष से पहले भी ध्यान आकर्षित किया था। सिंघार ने विधानसभा के पहले दिन किसानों को खाद न मिलने की समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए चर्चा की मांग की थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि इस विषय पर चर्चा की जाएगी, और अब गुरुवार को खाद संकट पर सदन में विचार किया जाएगा।

विधेयकों के लिए दो घंटे का समय निर्धारित

गुरुवार की कार्यवाही में कुल सात विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा भी की जाएगी। इन विधेयकों को पहले ही विधानसभा में पेश किया जा चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधेयकों के पारित होने के लिए डेढ़ से दो घंटे का समय निर्धारित किया है। विधायकों द्वारा इन पर अपनी राय व्यक्त करने के बाद मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत मंत्री इस पर जवाब देंगे।

इन सात विधेयकों में प्रमुख विधेयक पर चर्चा

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2024 इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2024 इस पर 10 मिनट की चर्चा होगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2024 इस पर भी 10 मिनट की चर्चा प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024 इस विधेयक पर 30 मिनट की चर्चा की जाएगी।

मध्यप्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 इस पर भी आधे घंटे की चर्चा होगी।

मध्यप्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2024 इस पर एक घंटे की चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन संशोधन विधेयक 2024 इस विधेयक पर आधे घंटे की चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल जाएगी।

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