< Back
Lead Story
पूर्व CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस बंद, कोर्ट ने कहा-  साजिश से इंकार नहीं
Lead Story

पूर्व CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस बंद, कोर्ट ने कहा- साजिश से इंकार नहीं

स्वदेश डेस्क
|
18 Feb 2021 12:15 PM IST

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में स्वत: संज्ञान से शुरू की गई सुनवाई को बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा की दो साल बीत चुके है पूर्व चीफ जस्टिस को फंसाने के षड्यंत्र की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बेहद काम रह गई है। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा की रिपोर्ट देखन के बाद यह स्पष्ट है कि इस मामले को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस पटनायक सकती की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। ये समिति इस मामले में साजिश की जांच कर रही थी। ये समिति गोगोई को फंसाने की साजिश की जांच करने के लिए इसलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड प्राप्त नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा की साजिश की आशंका से इंकार नहीं किया का सकता। पूर्व चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और कठोर फैसली लिए थे। इसमें एनआरसी, असम जैसे कड़े फैसले भी साजिश के कारण हो सकते है। जिसके कारण उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई हो। इसलिए ये न्यायलय इस मामले पर लिए गए स्वत: संज्ञान को बंद करती है।

बता दें की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने पूर्व चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये महिला साल 2018 में पूर्व जस्टिस गोगोई के आवास पर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रूप में पदस्थ थी।




Similar Posts