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Tirupati Laddu Controversy: तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद में जांच के लिए SIT गठित, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Gurjeet Kaur
|
4 Oct 2024 11:20 AM IST

Tirupati Laddu Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने आंध्रप्रदेश सरकार को मिलावट के सबूत पेश न कर पाने के कारण फटकार लगाई थी। अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को सौंप दी है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि, लड्डू के लिए उपयोग होने वाले घी में पशु चर्बी है या नहीं इस बात की जांच राज्य द्वारा गठित एसआईटी नहीं करेगी। अदालत को राजनीति के अखाड़े में तब्दील होने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में पशु चर्बी मिलाए जाने की बात सामने आई थी। भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाये जाने वाले प्रसाद में पशु चर्बी की बात सामने आने पर कई भक्तों की भावनाएं आहात हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसाद के रूप में लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी के गठन का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के दो अधिकारियों, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों, एफएसएसएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी की एक स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों की निगरानी में जांच के लिए याचिका लगाई गई थी। अदालत ने बीते दिनों सीएम को फटकार लगाते हुए कहा था कि, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखते। सीएम ने गुजरात की एक टेस्ट लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि, मंदिर के प्रसादम निर्माण में उपयोग होने वाले घी में पशु चर्बी जैसे मछली का तेल, सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

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