< Back
Lead Story
आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर बवाल, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर बवाल

Lead Story

Kolkata Rape Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर बवाल, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

Gurjeet Kaur
|
13 Aug 2024 1:27 PM IST

Kolkata Rape Case : पश्चिम बंगाल। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए बलात्कार-हत्याकांड के बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद जानकारी सामने आए कि, उनकी नियुक्ति किसी दूसरे कॉलेज में कर दी गई है। इसके बाद मेडिकल छात्रों ने जमकर विरोध किया। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए बलात्कार-हत्याकांड के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में कई जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने आज (13 अगस्त) न्यायालय में कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्राचार्य को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्राचार्य कैसे नियुक्त किया जा सकता है। न्यायालय ने उन्हें आज दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने को कहा है, अन्यथा न्यायालय उन्हें पद छोड़ने का आदेश देगा।

प्रिंसिपल से भी हो पूछताछ :

पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि, वे प्रशासनिक पद पर हो सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने राज्य के वकील से भी पूछा कि, आप उन्हें (प्रिंसिपल) क्यों बचा रहे हैं। उनका बयान दर्ज करें। उन्हें जो कुछ भी पता है, वह बताएं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की केस डायरी न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया। राज्य के वकील से प्राचार्य का त्यागपत्र और नियुक्ति पत्र पेश करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या लिखा है।

Similar Posts