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Lead Story
Ranjeet Singh Murder Case : डेरा प्रमुख राम रहीम को हाई कोर्ट ने किया बरी

Ranjeet Singh Murder Case : डेरा प्रमुख राम रहीम को हाई कोर्ट ने किया बरी

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Ranjeet Singh Murder Case : डेरा प्रमुख राम रहीम को हाई कोर्ट ने किया बरी

Gurjeet Kaur
|
28 May 2024 11:51 AM IST

Ranjeet Singh Murder Case : सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को इस मर्डर सवसे में दोषी करार दिया था।

Ranjeet Singh Murder Case : चंडीगढ़। डेरा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा - पंजाब हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट मके फैसले को रद्द करते हुए राम रहीम समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह मामला 22 साल पुराना है। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को इस मर्डर सवसे में दोषी करार दिया था।

दरसल, यह मामला 10 जुलाई 2002 का है। उस दिन कुरुक्षेत्र के रहने वाले डेरा प्रबंधक समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का इल्जाम गुरमीत राम रहीम पर था। गुरमीत पर उन दिनों साध्वी यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। राम - रहीम और उसके साथियों को शक था कि, जिस चिट्ठी से यौन शोषण की बात उजागर हुई है वो रणजीत सिंह ने अपनी बहन से लिखवाई थी।

इस मामले में रणजीत सिंह के बेटे ने हाई कोर्ट (हाई Court) में याचिका दायर कर घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी। कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपा था। साल 2021 में रणजीत सिंह को न्याय मिला था। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। सभी दोषी बरी कर दिए गए हैं।

क्या जेल से बाहर आएगा राम रहीम :

हाई कोर्ट द्वारा रणजीत सिंह मर्डर केस में बरी किए जाने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं आ पायेगा क्योंकि, दो साध्वियों के साथ यौन शोषण में उसे 20 साल और छत्रपति हत्याकांड में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन मामलों की सजा काटने के लिए वह जेल में है।

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