< Back
Lead Story
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

Lead Story

Jammu and Kashmir Statehood: जम्मू-कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर, इस बार स्टेटहुड की मांग

Gurjeet Kaur
|
7 Oct 2024 1:16 PM IST

Jammu and Kashmir Statehood : नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग करती याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा दो महीने के भीतर बहाल करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि यह आवश्यक हो जाता है कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से बहाल करने के लिए उचित निर्देश पारित किए जाएं, जैसा कि भारत संघ ने किया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे निरर्थक होंगे इसलिए जल्द से जल्द जम्मू - कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि, जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल न होने से घाटी के नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ रहा है।

हाल ही में हुए चुनावों का हवाला देते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सोएब कुरैसी के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से पहले विधानसभा का गठन फेडरल स्ट्रक्चरब के खिलाफ होगा। जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि चूंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे, इसलिए अगर अदालत समयबद्ध अवधि के भीतर घाटी को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देती है, तो "कोई सुरक्षा चिंता" नहीं होगी।

बता दें कि, इस साल मई में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने दिसंबर 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने तर्क दिया था कि, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान पीठ ने इसकी वैधता पर फैसला करने से इनकार कर दिया था।

Similar Posts