< Back
Lead Story
कर्नाटक हाई कोर्ट जज के वीडियो हुए वायरल तो अदालत ने दिया ऐसा आदेश, सिर पकड़ कर रह गए लोग

Karnataka High Court 

Lead Story

Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट जज के वीडियो हुए वायरल तो अदालत ने दिया ऐसा आदेश, सिर पकड़ कर रह गए लोग

Gurjeet Kaur
|
20 Sept 2024 4:05 PM IST

Karnataka High Court : कर्नाटक। हाई कोर्ट जज की दो वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि, लोग माथा पीटकर रह गए। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक वीडियो में जस्टिस श्रीशानंद ने मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान कहा था वहीं दूसरे वीडियो में वे महिला वकील पर जेंडर सेंसिटिव टिप्पणी करते नजर आ रहे थे।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियो क्लिप वायरल होने के एक दिन बाद यह आदेश दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने से पहले एक आदेश दिखाया। इस आदेश में पूर्व अनुमति के बिना लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो रिकॉर्ड करने, साझा करने या प्रसारित करने से आगाह किया गया है।

नो रिकॉर्डिंग, नो शेयरिंग :

नोटिस में कहा गया है कि, "अधिकृत व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही को रिकॉर्ड और शेयर नहीं करेगें।" हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि, यह प्रतिबंध सभी मैसेजिंग एप्लिकेशन पर भी लागू होगा।

आदेश न मानने पर होगी यह कार्रवाई :

हाई कोर्ट के नोटिस के अनुसार, लाइव-स्ट्रीम को अदालत की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अपलोड, पोस्ट, एडिट, पब्लिश या शेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि, "इस नोटिस में लिखी बातों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।"

बता दें कि, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद द्वारा वेस्ट बेंगलुरु में एक मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा गाय था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके कुछ घंटों बाद, न्यायाधीश का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे महिला वकील से लैंगिक रूप से असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महिला वकील द्वारा दूसरे पक्ष की ओर से जवाब दिए जाने पर कहा था कि, "आप उनके अंडरगार्मेंट का रंग भी बता देंगी।" इसके बाद से वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट के जज को हटाने की मांग कर रहे हैं।

Similar Posts