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कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट राज्यों को करें शेयर
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Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट राज्यों को करें शेयर

Swadesh Writer
|
7 Nov 2024 10:27 PM IST

Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता रेप मर्डर केस पर सीबीआई द्वारा बनाई गई स्टेटस रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है l

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा था l जिसको लेकर आज कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई की l जहां सुनवाई के दौरान वकील कनु अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार कि तरफ़ से नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी दाखिल की गई है l और उस रिपोर्ट को तीन भागों में बांटा गया है l जिसके बाद सरकार द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र इस रिपोर्ट को राज्यों को शेयर कर दें l इसके अलावा कोर्ट ने रिपोर्ट को लेकर राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं l

सीबीआई की अगली स्टेटस रिपोर्ट की सुनवाई 11 नवंबर को

आज सीबीआई द्वारा शेयर स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने देखा कि इस रिपोर्ट से यह साफ़ संकेत मिलता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बीएनएसएस की धारा 64 और 103 के तहत दंडनीय आरोप तय किए हैं l और इस केस में अभी जांच चल रहीं है इसीलिए कोर्ट ने किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की l सीबीआई की अगली स्टेटस रिपोर्ट के साथ सुनवाई 11 नवंबर को होगी l

नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट राज्यों को भेजें

आज केंद्र सरकार द्वारा दाखिल टास्क फोर्स की रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखा l उस रिपोर्ट में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थान बनाने के लिए अपनी सिफारिशें तैयार की थी l इसके अलावा नेशनल टास्क फोर्स का कहना था कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की इस रिपोर्ट का पालन करना चाहिए l जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि इसकी प्रतियां जल्द से जल्द राज्यों, वकीलों तक पहुंचाई जाएं l और अगर कुछ सिफारिशें की जाती है तो स्थायी वकील ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं l बता दें कोर्ट ने राज्यों को तीन सप्ताह के अंदर उसे लागू करने को भी कहा है l

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