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छात्रावास अधीक्षिका ने की छात्राओं के साथ मारपीट, एफआईआर दर्ज…
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शहडोल: छात्रावास अधीक्षिका ने की छात्राओं के साथ मारपीट, एफआईआर दर्ज…

Swadesh Editor
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5 Feb 2025 9:04 PM IST

शहडोल: कन्या शिक्षा परिसर अनुसूचित जनजाति छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।

शहडोल/अनूपपुर,(नवस्वदेश): कन्या शिक्षा परिसर अनुसूचित जनजाति छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाता है प्रदेश के जनजातीय जिले में सम्मिलित अनूपपुर जिले के कोतमा में भी कन्या शिक्षा परिसर का संचालन किया जा रहा है जहां बीते दिन एक ऐसी वारदात हो गयी जिसने रातों-रात पूरे जिला प्रशासन को परेशानी में ला दिया।

जिले के कोतमा ब्लॉक के अंतर्गत कन्या शिक्षा परिसर बसंत पंचमी का पूजन पाठ कार्यक्रम चल रहा था इसी दौरान तभी वहां छात्रावास अधीक्षिका प्रभा मरावी पहुंची और लोहे के पाइप से छात्राओं के साथ मारपीट की। छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए किसी को बताने पर धमकी देने पर छात्रावास से बाहर निकालने की धमकी दी। इस घटना के बाद छात्राओं के परिजनों में दहशत एवं आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी लगते ही सभी परिजनों ने अपने बच्चों के साथ थाना कोतमा पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है।

अधीक्षिका ने लोहे के पाइप से सातवीं के बच्चों के साथ की सामूहिक मारपीट

अनूपपुर जिले के कोतमा ब्लॉक के अंतर्गत कन्या शिक्षा परिसर कोतमा के प्राचार्य अजय सिंह चौहान आर.के मिश्रा खंड शिक्षा अधिकारी एवं नौ छात्राओं ने 3 फरवरी 2025 को दोपहर 3:00 बजे के आसपास कोतमा थाने में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से पुलिस को जानकारी देते हुए बताया की 3 फरवरी 2025 को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेरे विद्यालय में बसंत पंचमी का पूजन पाठ कार्यक्रम चल रहा था इसी दौरान कन्या शिक्षा परिसर मैं देखने गया जहां पर कक्षा 7 की छात्रायें मुझे देखकर मेरे पास आकर रोते हुए मुझे अपनी बात बताने लगी उन्होंने बताया की 2 फरवरी दिन रविवार रात 10:00 बजे हम हम सभी अध्ययन करते हुए बातचीत कर रहे थे तभी वहां अधीक्षिका प्रभा मरावी पहुंची और लोहे के पाइप से मारपीट की।


छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए किसी को बताने पर धमकी देने पर छात्रावास से बाहर निकालने की धमकी देने की बात लिखित पत्र के माध्यम से दी गई है जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए घायल बच्चों का एमएलसी कराकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115 (2), 351(3) एवं बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है।बहरहाल इस पूरे मामले पर अधीक्षिका प्रभा मरावी का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के कारण का अभी तक कोई खुलासा पुलिस या प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है।

इनका कहना है

प्राचार्य अजय सिंह चौहान, बी ई ओ एवं कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं ने थाने में उपस्थित होकर लिखित पत्र के माध्यम से मारपीट की घटना की जानकारी दी गई है बच्चों को एमएलसी के लिए भेजा गया था, मारपीट की पुष्टि होने के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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