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Shambhu Border : हाई कोर्ट ने दिया शंभू सीमा खोलने का निर्देश, किसान आंदोलन के समय से था बंद

Shambhu Border

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Shambhu Border : हाई कोर्ट ने दिया शंभू सीमा खोलने का निर्देश, किसान आंदोलन के समय से था बंद

Gurjeet Kaur
|
10 July 2024 12:52 PM IST

Shambhu Border : किसानों आंदोलन के समय हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाली सीमा को बंद कर दिया था।

Shambhu Border : चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने हरियाणा सरकार को शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सीमा बंद होने से आम जनता को काफी असुविधा हो रही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन (Farmer Protest) के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाली सीमा को बंद कर दिया था।

अदालत ने सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिया है। बीते पांच महीने से पंजाब - हरियाणा को जोड़ने वाली यह सीमा बंद थी। पिछले दिनों याचिका लगाकर यह सीमा खुलवाने की मांग की गई थी। 13 फरवरी से किसान एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के मूवमेंट को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सीमा की बैरिकेडिंग कर दी गई थी।

एडवोकेट वासु रंजन द्वारा हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था की, बीते पांच महीने से शंभू सीमा बंद पड़ी है। इसके चलते एनएच 44 भी बंद पड़ा है। सीमा बंद किए जाने का असर कारोबार और आवाजाही पर भी पड़ रहा है। लोगों को भी इससे खासा परेशानी हो रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से एनएचआई को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

बता दें कि, पंजाब के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा की शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे थे। यहां सुरक्षा बल और किसानों के बीच झड़प भी हुई थी। किसान कई दिनों तक यहां डेरा डालकर बैठे हुए थे। सरकार द्वारा इन किसानों को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए थे।

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