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Lead Story
Ayodhya Gang Rape Case

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Ayodhya Rape Case: अयोध्या रेप केस के आरोपियों मोईद खान और राजू खान पर लगा गैंगस्टर एक्ट

Deeksha Mehra
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1 Oct 2024 10:39 AM IST

Ayodhya Gang Rape Case : उत्तर प्रदेश। अयोध्या के भदरसा रेप मामले के दोनों मुख्य आरोपी मोईद खान और राजू खान पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। यह आदेश कोर्ट ने दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है। राम जन्मभूमि थाना के थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने दोनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। पुलिस को कोर्ट से आरोपियों की 25 दिन की रिमांड मिली है, जो 25 अक्टूबर तक खत्म होगी।

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज मोहिंदर कुमार ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत केस डायरी, गैंगचार्ट व अन्य प्रपत्रों को देखने के बाद दोनों को गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत रिमांड मंजूर किया।

पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री खेत में काम कर रही थी। मोईद खान का नौकर राजू खान खेत में पहुंचा और उसे बुलाकर बेकरी के कारखाने में ले गया। वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू ने मोईद खान के मोबाइल से इसका वीडियो बनाया।

राजू के ऊपर भी दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। इस तहरीर पर राजू खान निवासी मुराई टोला कस्बा भदरसा तथा मोईद अहमद निवासी मुराई टोला के ऊपर गैंगरेप और पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके अलावा भी मोईद खान के ऊपर और मुकदमे है। इन्हीं सबका हवाला देते हुए प्रशासन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।

विशेष लोक अभियोजक गिरोहबंद अधिनियम विकास शुक्ला ने बताया कि मामले में पुलिस ने 60 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन 25 दिन की मंजूर की गई है। मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है।

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