< Back
Lead Story
ज्ञानवापी मामले में अदालत ने की हिन्दू पक्षकारों की याचिका ख़ारिज
Lead Story

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में अदालत ने की हिन्दू पक्षकारों की याचिका ख़ारिज

Gurjeet Kaur
|
13 Sept 2024 12:28 PM IST

Gyanvapi Case : उत्तरप्रदेश। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्षकारों की याचिका ख़ारिज कर दी है। हिन्दू पक्षकारों ने व्यास के तहखाने की छत पर नमाजियों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। अदालत ने इस मांग को शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने व्यास के तहखाने में मरम्मत कार्य कराए जाने की अपील को भी खारिज कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि, हिन्दू, व्यास तहखाने में पूजा कर सकेंगे लेकिन मुस्लिमों की व्यास के तहखाने की छत पर एंट्री करने पर कोई रोक नहीं है।

दरअसल, हिन्दू पक्षकारों ने अपील की थी कि, व्यास के तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए और व्यास के तहखाने की मरम्मत करवाई जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत द्वारा याचिका ख़ारिज होने के बाद हिन्दू पक्षकार जिला अदालत में अपील करेंगे।

ज्ञानवापी के तहखाने की छत कमजोर :

हिन्दू पक्षकारों का कहना है कि, ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने की छत बेहद पुरानी है। इसके कारण इसे मरम्मत की जरूरत है। व्यास जी के तहखाने की छत से पानी भी टपकता है अतः पिलर भी काफी कमजोर है। व्यास जी के तहखाने के ऊपर नमाजियों के इकठ्ठा होने से व्यास जी के तहखाने को क्षति हो सकती है।

मुस्लिम पक्षकारों ने क्या कहा :

ज्ञानवापी व्यास के तहखाने पर हिन्दू पक्षकारों की अपील का विरोध करते हुए कहा कि, सालों से तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जा रही है। तहखाने की छत इतनी कमजोर नहीं है कि, वह क्षतिग्रस्त हो जाए। इसलिए नामाजियों की छत पर एंट्री पर रोक लगाना गलत है।

Similar Posts