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Lead Story
अब CJI करेंगे CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर फैसला

CJI करेंगे CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर फैसला

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अब CJI करेंगे CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर फैसला

Gurjeet Kaur
|
28 May 2024 12:51 PM IST

CM Arvind Kejriwal : 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। उन्हें चुनाव - प्रचार कार्य करने के लिए अंतिम बेल दी गई थी।

दिल्ली। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। सीएम केजरीवाल की ओर से जमानत बढाए जाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। मुख्यमंत्री को अब मुख्य न्यायधीश के पास भेजा गया है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। उन्हें चुनाव - प्रचार कार्य करने के लिए अंतिम बेल दी गई थी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि, उन्हें किसी गंभीर बीमारी है क्योंकि जेल के अंदर उनका वजन तेजी से घटा है। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स से वे इलाज करवा रहे हैं। उन्हें और भी कई टेस्ट करवाने हैं इसलिए उनकी अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन और बढ़ाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि, हम कोई आदेश नहीं दे सकते आपको मुख्य न्यायधीश (Chief Justice DY Chandrachud) के पास जाना चाहिए। वे ही इस मामले में फैसला करेंगे।

अभिशेक मनु सिंघवी ने अदालत में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि, हम चाहते हैं कि, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाई जाए। ताकि मेडिकल टेस्ट हो सकें। यह अदालत से मिली आजादी का दुरूपयोग नहीं है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद वे (अरविंद केजरीवाल) 9 जून को सरेंडर कर देंगे। उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है।

बता दें कि, सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब घोटाला मामले में 9 से 10 समन जारी होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया था। कई दिनों तक उन्होंने तिहाड़ जेल से सरकार चलाई।

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