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Lead Story

Chhattisgarh Cabinet Decision
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Chhattisgarh Cabinet Decision: पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 5 साल की छूट, जनवरी तक होगी धान खरीदी समेत कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
|16 Oct 2024 6:27 PM IST
Chhattisgarh Cabinet Decision : रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने सूबेदार और प्लाटून कमांडेंट जैसे पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष होगी। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति को भी अनुमोदित किया गया है। इस बार धान की खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के निर्णय
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य में 14 नवंबर 2024 से किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किसान पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की तरह लागू रहेगी।
- मंत्रिपरिषद ने खरीदी केन्द्रों पर धान के नियंत्रित और व्यवस्थित उपार्जन के लिए सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन और दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन देने का निर्णय लिया है। सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र से धान की खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाने की खरीद की स्वीकृति दी गई है। कुल 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह के मान से 12 माह का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है, जिसका कुल व्यय 60 करोड़ 54 लाख रुपये होगा। इस राशि का भुगतान मार्कफेड को किया जाएगा।
- विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 में सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए 2024 में एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और संधारण का कार्य देखेगी।
- दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि दी जाएगी।
- देशी और विदेशी शराब की बोतलों पर सुरक्षा फीचर्स के लिए होलोग्राम खरीदने का निर्णय लिया गया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील, एथेनॉल इकाईयों और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण किया गया है।