< Back
Lead Story
क्या थम जाएंगे दुष्कर्म के मामले, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास
Lead Story

Anti Rape Bill: क्या थम जाएंगे दुष्कर्म के मामले, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास

Deepika Pal
|
3 Sept 2024 6:19 PM IST

कोलकाता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जिसके चलते आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया है।

Anti Rape Bill : कोलकाता में डॉक्टर रेप केस में काफी दिनों से मांग और फिर सीबीआई जांच का दौर जारी है वही लगातार मिल उठ रही मांग के बाद अब कोलकाता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जिसके चलते आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया है। जिसके तहत दुष्कर्म के आरोपी पर कड़ी सजा के प्रावधान लगाए गए हैं।

अब नए कानून में होंगे ये नियम

आपको बताते चलें कि, नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करने के प्रावधान है, इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। बताया जा रहा हैं कि, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

नया कानून आने से क्या होगा

आपको बताते चलें कि, इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि,वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। इस नए कानून में सजा के प्रावधान को लेकर सख्ती बरती गई है। बिल में कहा गया है कि रेप-गैंग रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा दी जाए। इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए। इस दौरान उसे पैरोल भी ना दी जाएगी।

बता दें कि, कोलकाता डॉक्टर रेप केस मामले के गर्माने और प्रदर्शन के बढ़ते स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी से भी बात कही थी।

Similar Posts