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Chhattisgarh High Court

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BREAKING NEWS: IPS जीपी सिंह को बिलासपुर हाई कोर्ट से राहत, राजद्रोह केस की कार्यवाही रद्द

Deeksha Mehra
|
13 Nov 2024 1:27 PM IST

Sedition Case against IPS GP Singh Cancelled : छत्तीसगढ़। आईपीएस जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह केस की सभी कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि, IPS जीपी सिंह को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जुलाई 2023 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुका है।

दरअसल, कांग्रेस सरकार में 1994 बैच के IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। जीपी सिंह पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा था। जिसके बाद उन्हें जनवरी 2022 में गिरफ़्तार कर लिया गया था।

ये है पूरा मामला

दरअसल, जुलाई 2021 में ACB आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। इस दौरान ACB ने 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। इस मामले में ACB ने आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

ACB द्वारा मामला दर्ज किये जाने के बाद भूपेश सरकार ने 5 जुलाई को आईएएस जीपी सिंह को सस्पेंड करने के बाद 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। इस पर 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की CBI जांच की मांग की थी।

मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिल गई। सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था। बता दें तब जीपी सिंह की सेवा के 8 साल बचे थे।


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