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Chhattisgarh High Court

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बिलासपुर में कानफोड़ू डीजे बना काल: घर की छत गिरने से मासूम की मौत, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Deeksha Mehra
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2 April 2025 12:11 PM IST

High Court Bilaspur DJ Accident : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार में हिंदू नववर्ष की शोभायात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। 31 मार्च 2025 को मस्तूरी थाना क्षेत्र के केवटपारा में डीजे की तेज आवाज के कारण एक मकान का कमजोर छज्जा भरभराकर गिर गया। इस हादसे में चार बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान 11 वर्षीय मासूम प्राशांत केवट की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है और इसे जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

शोभायात्रा में हुआ था हादसा

हादसा रविवार, 31 मार्च 2025 की रात करीब 8:30 बजे हुआ। मल्हार चौकी के केवटपारा में हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान एक वाहन पर लदा डीजे साउंड सिस्टम तेज आवाज में बज रहा था। डीजे का साउंड बॉक्स एक मकान के कमजोर छज्जे से टकरा गया, जिसके कारण छज्जा ढह गया।

मलबे में दबने से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में चंद्रशेखर केवट (25), दीपक केवट (15), दीपेश केवट (14), हेमंत केवट (13) और अन्य शामिल थे। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्राशांत केवट ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीन अन्य घायलों को गंभीर हालत में बिलासपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे ध्वनि प्रदूषण और लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर 2 अप्रैल 2025 को सुनवाई तय की है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस और शोभायात्रा आयोजकों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि पहले से लागू ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

पहले भी दिए गए थे सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने पहले भी ध्वनि प्रदूषण को लेकर कई बार सख्त निर्देश जारी किए हैं। 2023 में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्पतालों, स्कूलों और कोर्ट परिसरों के 100 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया था। इसके अलावा, डीजे की तेज आवाज पर रोक लगाने और ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए थे।

बावजूद इसके, नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे हैं, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है और इस बार सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

डीजे संचालक और वाहन चालक को गिरफ्तार

मस्तूरी थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजे संचालक और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या (IPC धारा 304A) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शोभायात्रा आयोजन समिति के चार नामजद सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन वे अभी फरार हैं। पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है। सीएसपी उदयन बेहर ने बताया कि डीजे साउंड सिस्टम को ले जा रहे वाहन ने मकान के कमजोर छज्जे को टक्कर मारी, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

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