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Sandeshkhali Case: इस एक आदमी को बचाने के चक्कर में है ममता सरकार, संदेशखाली केस में CBI जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका खारिज
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Sandeshkhali Case: इस एक आदमी को बचाने के चक्कर में है ममता सरकार, संदेशखाली केस में CBI जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका खारिज

Anurag Dubey
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8 July 2024 3:42 PM IST

इससे पहले 10 अप्रैल के अपने आदेश में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखली मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा था कि “न्याय और निष्पक्ष खेल के हित में” “निष्पक्ष जांच” आवश्यक है।

Sandeshkhali case: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि हड़पने के आरोपों की जांच कराने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की, “राज्य को किसी की सुरक्षा करने में क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए?” उन्होंने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा था कि शीर्ष अदालत द्वारा यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

इससे पहले 10 अप्रैल के अपने आदेश में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखली मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा था कि “न्याय और निष्पक्ष खेल के हित में” “निष्पक्ष जांच” आवश्यक है। डिवीजन बेंच ने एजेंसी को एक “समर्पित पोर्टल” बनाने का भी निर्देश दिया था, जहां गोपनीयता सुनिश्चित करने और पीड़ितों और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिकायतें दर्ज की जा सकें।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को विकृत, अवैध और मनमाना बताया था, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट का यह आदेश संदेशखली की महिलाओं द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने पार्टी के निलंबित नेता शेख शाहजहां के करीबी स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, साथ ही भूमि हड़पने और हिंसा की शिकायतें भी की हैं।5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद से ही शेख छिप गया था, जिसे 55 दिनों तक फरार रहने के बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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