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वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस दिन होगी अगली सुनवाही, अंतरिम आदेश पर होगा विचार - सुप्रीम कोर्ट
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Supreme Court: वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस दिन होगी अगली सुनवाही, अंतरिम आदेश पर होगा विचार - सुप्रीम कोर्ट

Tanisha Jain
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15 May 2025 3:46 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी, याचिकाकर्ता से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल करने को कहा गया।

Supreme Court On Waqf Law: वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाही हुई। इस मामले की सुनवाही सीजेआई जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह द्वारा की गई। जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाही 20 मई को होगी, साथ ही याचिकाकर्ता को सुनवाही से एक दिन पहले अपना हलफनामा पेश करने को कहा गया है।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। सीजेआई बीआर गवई व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत पर विचार अब 20 मई को किया जाएगा।

दोनों पक्षों के वकीलों ने न्यायाधीशों को याचिकाओं के मुद्दों को समझने के लिए और समय देने की मांग की थी। केंद्र ने भी स्पष्ट किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट 20 मई को इस मामले पर सुनवाई नहीं होती, तब तक कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे।

वक्फ का क्या अर्थ है?


वक्फ अरबी भाषा के ‘वकुफा’ से बना एक शब्द है। जिसका अर्थ रोकना, ठहरना या संरक्षित करना होता है। इस्लाम में वक्फ उस चल या अचल संपत्ति को कहा जाता है, जो जन-कल्याण, यानी की पब्लिक वेलफेयर के लिए समर्पित कर दी गई है। वक्फ इस्लाम में दान करने का ही एक तरीका है। जिसमे दान देने वाला व्यक्ति साईकिल से लेकर जमीन, मकान जैसी किसी भी चीज को वक्फ घोषित कर सकता है। दान देने वाले व्यक्ति को ये हक होता है, कि वो तय करे उसके द्वारा दान की गई चीजो का इस्तमाल किस तरह से होगा।

इसे लेकर एक जरूरी बात ये है कि वक्फ की गई संपत्ती को कभी भी बेचा या बदला नहीं जा सकता। बल्कि इसे केवल जन कल्याण के लिए इस्तमाल किया जाता है।

वक्फ के पास कितनी संपत्ती है?


भारत सरकार के आँकड़ो के अनुसार वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। रक्षा मंत्रालय और रेल्वे के बाद वक्फ जमीन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। इतना ही नहीं ब्लकि, वक्फ की जमीन का क्षेत्रफल कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा बताया जाता है।

यूपीए सरकार ने साल 2009 में वामसी पोर्टल बनाया था, जो वक्फ संपत्ती के डेटाबैस के तौर पर काम करता है। इसके मुताबिक वक्फ के पास 8,72,805 अचल और 16,716 चल संपत्ती मौजूद है। साथ ही 4,36,179 संपत्ती के बारे में पोर्टल पर कोई जानकारी दर्ज नहीं है। जानकारी अनुसार वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ती कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, मदरसें, मज़ार और दरगाह के नाम पर है।

देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ती केवल 5 राज्य { उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार} में मौजूद है।

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