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Nirav Modi

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Nirav Modi: CBI की मजबूत दलीलों के बाद लंदन में नीरव मोदी की 10वीं जमानत याचिका खारिज

Gurjeet Kaur
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16 May 2025 7:24 AM IST

Nirav Modi Bail Plea : नई दिल्ली। नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर ताजा जमानत याचिका को लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिवक्ता ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया जिन्हें जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की। केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक टीम इस उद्देश्य के लिए लंदन गई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया कि, सीबीआई ने दलीलों का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप जमानत खारिज कर दी गई। नीरव दीपक मोदी 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में है। भारत द्वारा उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है। नीरव मोदी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। वह पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने के लिए सीबीआई के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में मुकदमे के लिए वांछित है। भारत सरकार के पक्ष में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय द्वारा उसके प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। ब्रिटेन में हिरासत में लिए जाने के बाद से यह उनकी 10वीं जमानत याचिका है, जिसका सीबीआई ने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस, लंदन के माध्यम से सफलतापूर्वक बचाव किया है।

नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारतीय अदालतों का सामना करने के लिए अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए छह साल से अधिक समय से यूके की जेल में है। उस पर अपने चाचा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है।

54 वर्षीय नीरव के कानूनी वकील ने "समय बीतने" और लंदन की जेल में उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर जमानत के लिए तर्क दिया। हालांकि, जस्टिस माइकल फोर्डहम ने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला सुनाया कि नीरव के भागने का खतरा बना हुआ है और उसके पास अपने मामले में गवाहों को प्रभावित करने के लिए धन मौजूद है।

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