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डिप्टी एसपी लक्ष्मी सिंह चौहान को बड़ी राहत, HC ने पुलिस इंस्पेक्टर पद से डिमोशन वाले आदेश को बताया अवैध
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Deputy SP Laxmi Singh Chauhan: डिप्टी एसपी लक्ष्मी सिंह चौहान को बड़ी राहत, HC ने पुलिस इंस्पेक्टर पद से डिमोशन वाले आदेश को बताया अवैध

Swadesh Editor
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29 Nov 2024 8:14 PM IST

Deputy SP Laxmi Singh Chauhan: इलाहबाद हाई कोर्ट की तरफ से डिप्टी एसपी लक्ष्मी सिंह चौहान को बड़ी राहत मिली है।

Deputy SP Laxmi Singh Chauhan: इलाहबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी एसपी लक्ष्मी सिंह चौहान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आज हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि लक्ष्मी सिंह चौहान को डिप्टी एसपी पद से हटाकर इंस्पेक्टर पद दे दिया जाए। आज कोर्ट ने याची को डिप्टी एसपी के पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची को लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी एसपी से इंस्पेक्टर बनाए जाने की संस्तुति को भी निरस्त कर दिया है। इस फैसले को जस्टिस अजित कुमार ने वकील विजय गौतम की दलीलें सुनाने के बाद सुनाया है।

बता दे कि लक्ष्मी सिंह चौहान पर 25 सितंबर 2019 को गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में लक्ष्मी सिंह समेत छह और पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ था। यह केस डिप्टी एसपी साहिबाबाद राकेश कुमार मिश्र ने दर्ज कराई थी। जानकारी के लिए बता दें क़ी उन सभी पर आईपीसी की धारा-409 और 7/13 को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।

क्या था मामला

इस पूरे मामले की बात की जाए तो सभी के ऊपर यह आरोप लगा था कि इन्होने नॉएडा निवासी राजीव सचान को 31 लाख रुपये के साथ और आमिर को 14 लाख 81 हजार पांच सौ रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। और बाद में पूछताछ के दौरान राजीव कुमार द्वारा करीब 55 लाख रुपये और आमिर द्वारा अपने पास से करीब 60-70 लाख रुपये बताया गया था। इस मामले में जब जाँच हुई तो बरामद की गई रकम और आरोपियों द्वारा बताई गई रकम में लगभग 70-80 लाख रुपये का अंतर मिला था। जिसके बाद याची समते कुल छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ 1 जनवरी 2020 को पुलिस ने धारा 409/411, 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार्जशीट दाखिल की थी।

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