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Money Laundering Case: केजरीवाल चैन से नही ले पा सांस, ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, मिल गया यह आदेश
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Money Laundering Case: केजरीवाल चैन से नही ले पा सांस, ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, मिल गया यह आदेश

Anurag Dubey
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9 July 2024 4:28 PM IST

संघीय जांच एजेंसी ने 17 मई को मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाते हुए 200 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया। साथ ही, अदालत ने आबकारी नीति के संबंध में दायर सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए यह भी कहा कि वह इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पेशी वारंट जारी करेगी।

इसके साथ ही, अदालत ने ईडी द्वारा दायर आठवें पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया और विनोद चौहान को पेशी वारंट जारी किया तथा आठवें पूरक आरोपपत्र में नामित एक अन्य आरोपी आशीष माथुर को भी समन जारी किया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्रों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में है और मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, जब सभी आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

संघीय जांच एजेंसी ने 17 मई को मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाते हुए 200 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। 55 वर्षीय आप संयोजक को संघीय एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था।

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