< Back
देश
Cigarettes-Tobacco GST

Cigarettes-Tobacco GST

देश

Cigarettes-Tobacco GST: महंगे होंगे सिगरेट-तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स, GST काउंसिल की बैठक में 35% टैक्स लगाने की सिफारिश

Swadesh Editor
|
3 Dec 2024 8:13 PM IST

Cigarettes-Tobacco GST: सिगरेट- तम्बाकू का सेवन करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है क्योंकि उनकी जेब पर ज्यादा असर पड़ने वाला है।

Cigarettes-Tobacco GST: सिगरेट- तम्बाकू का सेवन करने वाले लोगों के जेब पर जल्द ही ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात की सिफासिश की गई है कि सिगरेट-तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स 28% को बढ़ाकर 35% कर दी जाए। बता दें कि अभी इस बात पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इन चीजों के दाम बढ़ जायेंगे। बता दें कि इस बात पर अंतिम फैसला फिलहाल 21 दिसम्बर को आएगा। वर्तमान में सिगरेट- तम्बाकू पर कुल 28 प्रतिशत का टैक्स वसूला जाता है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता उनका कितना ज्यादा पैसा इन सारी चीजों पर खर्च हो जाता है।

सिगरेट- तम्बाकू हो सकते हैं महंगे

एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिगरेट- तम्बाकू पर जीएसटी बढ़ाने की बात कही गई है। और अगर आने वाली बैठक में सरकार की ओर से ये फैसला मंजूर कर लिया जाता है तो इन सभी प्रोडक्ट्स में काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आम आदमी की जेब पर इसका गहरा असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि यह फैसला बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 35 प्रतिशत की जीएसटी में चार स्लैब होगी। ये स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% के अतिरिक्त होगी। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेडीमेड और महंगे कपड़ों के अलाव कुल 148 आइटम्स की टैक्स दरों में बदलाव की सिफारिश की गई है।

Similar Posts