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नई दिल्ली
समय रैना को सुप्रीम कोर्ट का समन, दिव्यांगों का उड़ाया था मजाक
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इंडियाज गॉट लैटेंट कंट्रोवर्सी: समय रैना को सुप्रीम कोर्ट का समन, दिव्यांगों का उड़ाया था मजाक

Deeksha Mehra
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5 May 2025 3:20 PM IST

Supreme Court summons Samay Raina : नई दिल्ली। इंडियाज गॉट लेटेंट के होस्ट और स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने यह समन एक NGO की याचिका पर जारी किया है। कोर्ट ने कहा है की अगर समन का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। NGO ने समय रैना पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस तामील कराएं। कोर्ट ने कहा कि यदि वे पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने इस कथित मज़ाक को “बेहद अपमानजनक और मनोबल गिराने वाला” करार दिया और कहा कि इस तरह की हरकतें उन प्रयासों को नुकसान पहुंचाती हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज में समावेशित करने के लिए किए जा रहे हैं।

एनजीओ क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोशल मीडिया पर दिव्यांग और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के बारे में टिप्पणी करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने की बात पर सहमति जताई।

वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की ओर से पेश एनजीओ ने मांग की कि ऐसे मामलों में कानून के तहत दंडात्मक और उपचारात्मक कदम उठाए जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा, “आपको कानून के तहत कोई उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करना चाहिए।”

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। “किसी को भी इस अधिकार की आड़ में किसी का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से भी इस मामले में सहयोग और कानूनी सुझाव देने को कहा है, ताकि ऑनलाइन सामग्री के नियमन को लेकर प्रभावी दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें।



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