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Chhattisgarh High Court

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई, EOW को 14 दिन में देना होगा जवाब

Deeksha Mehra
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5 March 2025 8:51 AM IST

Arunpati Tripathi Criminal Revision Hearing : बिलासपुरछत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायालय ने ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

यह मामला राज्य में शराब घोटाले के संदर्भ में सामने आया था, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी CSMCL के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था।

ईडी की पूछताछ के बाद विशेष अदालत ने त्रिपाठी को जेल भेज दिया था। त्रिपाठी ने बाद में विशेष अदालत में जमानत की याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका डाली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अंत में त्रिपाठी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।

इस मामले में ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू की थी, लेकिन त्रिपाठी का कहना था कि इस जांच के लिए शासन की अनुमति पहले ली जानी चाहिए थी। उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और क्रिमिनल रिवीजन याचिका प्रस्तुत की थी। त्रिपाठी का कहना था कि धारा 9 के तहत शासन की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होने की संभावना है।

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