< Back
Top Story
Chhattisgarh New Excise Policy

Chhattisgarh New Excise Policy

Top Story

New Excise Policy: छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी विदेशी शराब, जानें क्या हैं नई आबकारी नीति के अहम फैसले

Deeksha Mehra
|
3 March 2025 8:30 AM IST

Chhattisgarh New Excise Policy : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इसके चलते विदेशी शराब पर 9.5% अतिरिक्त शुल्क को खत्म कर दिया गया है। इस शुल्क के हटने से अलग-अलग रेंज की विदेशी शराब की फुटकर बिक्री दरों में करीब 40 रुपये से 3000 रुपये प्रति बोतल की कमी आने की संभावना है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में धान परिवहन की नई दर को भी स्वीकृति दी गई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 2024-25 की आबकारी नीति को नए वित्तीय वर्ष में भी लागू रखा जाएगा।

नई आबकारी नीति के तहत 674 शराब दुकानों का संचालन जारी रहेगा और जरूरत के हिसाब से प्रीमियम मदिरा की दुकानों का भी संचालन किया जाएगा। इसके अलावा, देशी शराब की आपूर्ति में कोई बदलाव नहीं होगा और उसकी रेट ऑफर जैसी रहेगी। विदेशी शराब के थोक क्रय और वितरण का जिम्मा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के पास रहेगा। शराब पर लगने वाला अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा। विदेशी शराब की फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है।

ई-प्रोक्योरमेंट समिति का समापन

कैबिनेट ने ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह कदम इसलिये उठाया गया क्योंकि बड़ी आईटी परियोजनाओं की स्वीकृति अब पीएफआईसी द्वारा की जा रही है और पहले से सशक्त समिति की अनुमति की प्रक्रिया के कारण डुप्लिकेशन हो रहा था।

उपभोक्ता आयोग में नए पद का गठन

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपभोक्ता मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक नया सदस्य का पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24, और 2024-25 के लिए धान एवं चावल परिवहन की दर को स्वीकृति दी गई है।

श्रम विधियों में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक में कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में विशेष छूट

कैबिनेट ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही रजिस्ट्री ऑफिसों के संचालन के लिए उप पंजीयक के 9 रिक्त पदों के लिए पांच साल की अर्हक सेवा में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

औद्योगिक नीति और एमओयू की स्वीकृति

राज्य में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होगी। इस नीति को और प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।


Similar Posts