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मध्यप्रदेश
Jabalpur High Court

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MP NEWS: UPSC में EWS को आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

Deeksha Mehra
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18 March 2025 2:11 PM IST

EWS will not get age Relaxation in UPSC : जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UPSC में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को आयु सीमा में छूट देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय सुनवाई के दौरान कहा कि, कानून में EWS कोटे में आयु सीमा की छूट का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती।

इसके अलावा हाई कोर्ट ने सेंट्रल OBC की तरह स्टेट OBC उम्मीदवारों को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग भी खारिज कर दी है। मध्यप्रदेश के मैहर के आदित्य नारायण पांडेय सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर EWS कैंडिडेट्स के लिए राहत की मांग की थी। बता दें कि 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि, ओबीसी, एससी, एसटी को मिलने वाला आरक्षण राज्य और केंद्र में अलग-अलग होता है, इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता।

हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए सिविल सेवा परीक्षा-2025 (UPSC) में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका देने की बात कही गई थी। हालांकि यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं था। सुनवाई बाकी थी।

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