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अर्थव्यवस्था
एयरटेल को झटका, जीएसटी रिफंड पर SC ने लगाईं रोक
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एयरटेल को झटका, जीएसटी रिफंड पर SC ने लगाईं रोक

Swadesh News
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28 Oct 2021 4:58 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल को झटका दिया है। कोर्ट ने एयरटेल के 923 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। एयरटेल ने जुलाई से सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का जीएसटी रिफंड मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2020 में एयरटेल की याचिका पर फैसला सुनाते हए उसे जीएसटी रिफंड करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि एयरटेल ने जुलाई से सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सूचना दी थी। सुनवाई के दौरान एयरटेल ने कहा था कि उसने जुलाई से सितंबर 2017 के लिए जीएसटीआ-2ए फॉर्म के बाद से अवधि के लिए नॉन-ऑपरेशनल होने के लिए 823 करोड़ का अतिरिक्त कर का भुगतान किया था।

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