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अर्थव्यवस्था
आरबीआई ने राज्‍य सरकारों ओवरड्राफ्ट सुविधा के नियमों में दी और छूट
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आरबीआई ने राज्‍य सरकारों ओवरड्राफ्ट सुविधा के नियमों में दी और छूट

Swadesh Digital
|
7 April 2020 7:56 PM IST

नई दिल्‍ली। आरबीआई ने कोरोना वायरस की महामारी और 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए राज्‍य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राहत की घोषणा मंगलवार को किया।

आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि राज्य सरकारों को लंबी अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने के नियमों में ढील दी है। रिजर्व बैंक की ओर से यह कहा गया कि उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ज्‍यादा समय दी गई है।

आरबीआई के इस नए सर्कुलर के बाद राज्य सरकारें लगातार 21 कार्यदिवस तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। पहले यह सुविधा 14 दिन तक के लिए उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक के अनुसार एक तिमाही में कोई भी राज्य 50 दिन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 36 दिनों का अभी प्रावधान है। इसके अलावा बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभावी हो गई है, जो 30 सितंबर, 2020 तक जारी रहेगी।

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