< Back
अर्थव्यवस्था
बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं, 3 लाख रुपये की आय ही रहेगी टैक्स फ्री
अर्थव्यवस्था

बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं, 3 लाख रुपये की आय ही रहेगी टैक्स फ्री

स्वदेश डेस्क
|
1 Feb 2024 12:43 PM IST

सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।

नईदिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में आम आयकर दाताओं को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है।

करदाताओं को पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर आप टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत नौकरी करने वाले 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर और अन्य लोग सात लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

जुलाई में विस्तृत रोडमेप -

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ-सबका विकास की धारणा को मजबूत किया है।

Similar Posts