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अर्थव्यवस्था
दिसंबर में बैंक बदलेंगे पैसों से जुड़ा नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
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दिसंबर में बैंक बदलेंगे पैसों से जुड़ा नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Swadesh Digital
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21 Nov 2020 3:34 PM IST

नई दिल्ली। अगले 10 दिनों में यानी दिसंबर से कैश ट्रांसफर से जुड़े बैंकों के नियम बदल जाएंगे। दरअसल, आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब लोग 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ये व्यवस्था आरबीआई को दिसंबर से लागू करनी है। अभी ये सर्विस 24 घंटे काम नहीं करती। आरबीआई के इस फैसले से बड़ी ट्रांजेक्शन या फंड ट्रांसफर करने वाले लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा।

आरबीआई आरटीजीएस की 24 घंटे की सर्विस दिसंबर से शुरू करेगा। अभी आरटीजीएस की सर्विस सुबह 8 बजे से शाम 7:55 बजे तक ही मिलती है। आरबीआई ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय पहली बैठक के बाद जारी समीक्षा में कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे, सातों दिन, बारह महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी।

आरटीजीएस फंड ट्रांसफर करने की एक तेज प्रक्रिया है। इस सिस्टम के जरिए आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में न्यूनतम 2 लाख रुपये फंड ट्रासफर कर सकते हैं। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आरटीजीएस के जरिए तुरंत पैसा पहुंच जाता है।

सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आरटीजीएस करने पर कोई चार्ज नहीं लगता। 11 से 2 बजे तक 2 रुपये और शाम 6 बजे के बाद 10 रुपये चार्ज लगता है।

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