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छत्तीसगढ़ में मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य, दुर्ग SP के ठेकेदारों को सख्त निर्देश
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Workers Verification Mandatory: छत्तीसगढ़ में मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य, दुर्ग SP के ठेकेदारों को सख्त निर्देश

Deeksha Mehra
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30 May 2025 11:20 AM IST

Verification of Workers is Mandatory in Chhattisgarh : दुर्ग। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध अप्रवासी मामले के बाद अब लेबर्स वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी यह नया नियम दुर्ग- भिलाई से शुरू हो रहा है। निर्माण से लेकर कारखानों तक जो भी ठेकेदार अपनी ओर से ठेका श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं उन्हें अपने श्रमिकों का वेरिफिकेशन कराना होगा। यह निर्देश दुर्ग SP विजय अग्रवाल द्वारा सभी ठेकेदारों को दिया गया है।

दरअसल, दुर्ग SP विजय अग्रवाल ने 28 मई को बैठक ली। जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र के ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में ठेका श्रमिकों के संबंध में जानकारी, गेट पास बनाने की प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स में पुलिस वैरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया।

इसके साथ ही अवैध अप्रवासियों के ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी साझा करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं, बाहरी लोगों की गतिविधियों की जानकारी संबंधित थाना को तुरंत सूचना देने की भी बात कही गई।

दुर्ग SP विजय अग्रवाल ने साफ किया कि लेबर क्राइसिस में जब ठेकेदार कहीं के भी लेबर को काम पर लगा रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य होगा। जिन जिलों में ठेका श्रमिक ज्यादा है वहां अभी इसे लागू किया जा रहा है। बाद में पूरे प्रदेश में यह लागू होगा।

बता दें कि, रायपुर में बांग्लादेश से आकर कबाड़ी का काम कर रहे युवक पकड़ाए थे। वहीं, भिलाई में बांग्लादेशी युवक नाम बदलकर इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा था। ऐसे ही रायगढ़ जिले में भी दूसरे राज्यों से आए अप्रवासी यहां रोजी मजदूरी करते पाए गए। जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है।

दुर्ग पुलिस ने इस प्रकार के अवैध अप्रवासियों की सूचना देने के लिए एसटीएफ के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। इस नंबर 9827166418, 9479241784 में जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।


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