छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में अब बिना लाइसेंस नहीं होगा व्यापार, 15 दिन में मिलेगी ट्रेड अनुज्ञप्ति
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में अब बिना लाइसेंस नहीं होगा व्यापार, 15 दिन में मिलेगी ट्रेड अनुज्ञप्ति

Swadesh Bhopal
|
9 Nov 2025 12:34 PM IST

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब हर व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने 'छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025' की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

कौन-कौन व्यापारी लाइसेंस के दायरे में आएंगे?

नए नियमों के अनुसार नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थायी दुकान, गुमटी, ठेला या वाहन के माध्यम से व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों को लाइसेंस लेना होगा। इसमें मिनी ट्रक, पिकअप, जीप, ऑटो और तिपहिया वाहन से व्यापार करने वाले व्यापारी भी शामिल हैं।

शुल्क दरें और वाहन लाइसेंस

व्यापारिक परिसरों के लिए शुल्क दरें इलाके और सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय की गई हैं। नगर निगम क्षेत्र में 4-6 रुपए प्रति वर्गफुट, नगरपालिका परिषद में 3-5 रुपए और नगर पंचायत में 2-4 रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क रहेगा। वाहन लाइसेंस शुल्क नगर निगम में 400 रुपए, परिषद में 300 रुपए और नगर पंचायत में 200 रुपए प्रतिवर्ष तय किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया और स्वीकृति

व्यापारी लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे तो 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। यदि इस अवधि में प्रशासन कोई निर्णय नहीं करता, तो लाइसेंस स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन जुर्माना लगा सकता है, व्यापार बंद करा सकता है या परिसर को सील करने की कार्रवाई कर सकता है। साथ ही, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से एक वर्ष पहले नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।

Similar Posts