चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 24 घंटे निगरानी और सुरक्षा बल तैनात
प्रमोद दुबे भोपाल: चंबल नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत खनन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
24 घंटे निगरानी के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकारें अवैध खनन रोकने में असमर्थ रहती हैं, तो आवश्यक होने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। साथ ही नदी क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
तकनीक आधारित निगरानी पर जोर
कोर्ट ने आदेश दिया कि चंबल नदी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक तकनीक की मदद से लगातार निगरानी की जाए। वन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को मिलकर संयुक्त रूप से जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्थानीय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरैना जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
वाहनों और निगरानी व्यवस्था पर कार्रवाई
प्रशासन ने पंजीकृत वाहनों को ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विशेष पुलिस बल को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से निगरानी करने को कहा गया है। कलेक्टर मुरैना के निर्देश पर पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।