दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, 8 मई को अगली सुनवाई
National Herald case : नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि, आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय उनका "सुनवाई का अधिकार" उपलब्ध था। न्यायाधीश ने कहा, "किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है।" उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने संज्ञान के बिंदु पर 9 अप्रैल को दाखिल आरोप पत्र की जांच की और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 25 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
न्यायाधीश ने कहा, "अभियोजन पक्ष की वर्तमान शिकायत पर संज्ञान के पहलू पर अगली बार 25 अप्रैल, 2025 को इस अदालत के समक्ष विचार किया जाएगा, जब ईडी और आईओ के विशेष वकील अदालत के अवलोकन के लिए केस डायरी भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।"