MP में गैस कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला: 24 घंटे में पाइपलाइन अनुमति, 5 दिन में मिलेगा PNG कनेक्शन
भोपाल। मध्य प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को तेज करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पाइपलाइन बिछाने की अनुमति 24 घंटे के भीतर देनी होगी, जबकि आवेदन मिलने के 5 दिन के अंदर पीएनजी कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और औद्योगिक विकास निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) संस्थाओं को 24 घंटे के भीतर अनुमति मिले।
इन संस्थानों को 5 दिन में मिलेगा कनेक्शन
जिन क्षेत्रों में पहले से पाइपलाइन मौजूद है। वहां निम्न संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर 5 दिन के भीतर PNG कनेक्शन देना होगा। इनमें आवासीय परिसर, स्कूल और कॉलेज, हॉस्टल, कम्युनिटी किचन, आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। वहीं, जिला स्तर पर कलेक्टर, एडीएम और संबंधित अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।
3 महीने में बंद हो सकता है LPG कनेक्शन
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां पाइपलाइन उपलब्ध है। वहां उपभोक्ताओं को जल्द PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। यदि उपभोक्ता आवेदन नहीं करते हैं। इस स्थिति में आने वाले 3 महीनों में LPG कनेक्शन बंद किया जा सकता है।
गैस और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में LPG, पेट्रोल, डीजल, PNG और CNG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर खरीदारी से बचें।
कालाबाजारी पर सख्ती
LPG की कालाबाजारी रोकने के लिए अब तक 2,693 स्थानों पर जांच की गई है। इस दौरान 3,552 सिलेंडर जब्त किए गए और 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा 666 पेट्रोल पंपों की जांच में 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।