80 के बाद 20% और 85 साल करने पर 30% ज्यादा मिलेगा पेंशन, HC के फैसले से 4.5 लाख लोगों को राहत
भोपाल। प्रदेश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 80 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को 20 प्रतिशत और 85 पार करने पर यह पेशंन राशि में बढ़ोतरी 30 प्रतिशत मिलेगी। इससे प्रदेश के लगभग 4.50 लाख पेशंनर्स को आर्थिक सहारा मिलेगा।
जानकारी के अनुसार यह मामला रिटायर्ड कर्मचारी शंकरलाल शर्मा ने दायर की गई याचिका के बाद सामने आया। उन्होंने हाईकोर्ट में बुजुर्ग पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन दिए जाने का मुद्दा उठाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए बुजुर्ग कर्मियों के लिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान लागू कर दिया है।
उम्र बढऩे के साथ अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था की गई है। 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेंशन राशि में 20 प्रतिशत और 85 वर्ष पूरी करने के बाद यह बढ़ोतरी 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। सरकार का मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य और जीवनयापन का खर्च बढ़ जाता है। हालांकि उस उम्र तक पहुंचने वालों की संख्या घटकर 30 प्रतिशत रह जाती है।
हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स को मिलेगी आर्थिक राहत
मप्र शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले और वित्त विभाग के आदेश का संघ स्वागत करता है। इस आदेश से अब प्रदेश के बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिल सकेगी। वही हजारों पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। बढ़ती उम्र में चिकित्सा और दैनिक जरूरतों पर होने वाले खर्च को देखते हुए अतिरिक्त पेंशन उनके लिए सहारा बनेगी। वही पेंशनर्स संगठन ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम बताया है।