MP Guest Teacher: मोहन सरकार ने दी अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, मिली बड़ी छूट
MP Guest Teacher: मध्यप्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग प्रक्रिया में 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता से छूट देने का बड़ा फैसला किया है। DPI द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, सभी पात्र अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई तक अपनी-अपनी संस्थाओं में अनिवार्य रूप से जॉइनिंग करनी होगी।
90% ई-अटेंडेंस शर्त से मिली राहत
तकनीकी खराबी, सर्वर की समस्या या अन्य कठिनाइयों के कारण जो अतिथि शिक्षक 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस का मानक पूरा नहीं कर पाए थे, अब उनकी री-जॉइनिंग प्रभावित नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हजारों अतिथि शिक्षकों को दोबारा अपनी सेवाएं देने का मौगा मिलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ किया है कि जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई तय की गई है।
अगले सत्र से ई-अटेंडेंस होगी अनिवार्य
लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि री-जॉइनिंग के समय अतिथि शिक्षकों से एक लिखित वचन पत्र लिया जाए। अतिथि शिक्षकों को यह वचन देना होगा कि वे आगामी सत्र से नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज करेंगे। विभाग ने साफ किया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से री-जॉइनिंग की पूरी प्रक्रिया 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस के आधार पर ही होगी और उस समय इस नियम में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।