छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति में होली, मुहर्र

छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति का बड़ा फैसला, होली के दिन भी मिलेगी शराब, 3 ड्राई डे खत्म

Liquor Policy Chhattisgarh

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल होली का रंग कुछ अलग होने वाला है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब होली के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। यानी अब त्योहार पर शराब बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी। सरकार ने पहले तय 7 ड्राई डे में से 3 दिन खत्म कर दिए हैं, जिनमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस शामिल हैं।

नई नीति में घटाए गए ड्राई डे

नई आबकारी नीति के मुताबिक अब राज्य में सिर्फ 4 दिन ही ड्राई डे रहेंगे। ये दिन हैं 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)। बता दें कि पहले होली समेत कुल 7 दिन शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता था, लेकिन अब इनमें से तीन दिनों पर रोक हटा दी गई है।

पहले क्या होता था होली पर?

अब तक होली के दिन शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहती थीं। त्योहार से एक दिन पहले पुलिस की विशेष चेकिंग भी होती थी। कई जगह पहले से खरीदी गई शराब को लेकर पूछताछ या कार्रवाई की स्थिति बन जाती थी।

नई व्यवस्था के बाद ऐसे हालात नहीं बनेंगे। सरकार का मानना है कि वैध बिक्री की अनुमति से अवैध शराब की संभावना भी कम होगी।

गांधी निर्वाण दिवस पर खुली दुकानों का विरोध

30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रखने के फैसले का विरोध भी हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई शहरों में शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के विपरीत ऐसे दिन शराब बिक्री उचित नहीं है। उन्होंने इसे जनभावनाओं के खिलाफ बताया और नीति में बदलाव की मांग की।