भोपाल मंडल में तत्काल टिकट के लिए बदले नियम, 1 अगस्त से ID दिखाकर मिलेगा टोकन
भोपाल। रेल यात्रियों को भोपाल मंडल के सभी 12 रेलवे स्टेशनों के आरक्षण काउंटरों पर अब तत्काल आरक्षण के लिए टोकन वितरण का समय एसी के लिए प्रात: 08.30 से 09.00 तथा नॉन-एसी के लिए प्रात: 09 से 09.30 बजे कर दिया है। ये नई व्यवस्था एक अगस्त से काउंटरों पर लागू होगी। खास बात ये है कि अब टोकन लेने से पहले अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। यात्रियों को कतार से मुक्ति दिलाने प्रत्येक काउंटर अनुसार सीमित टोकन दिए जाएंगे, ताकि निर्धारित समय में उसे आरक्षण का लाभ मिल सकें। रेलवे के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह सुविधा, पारदर्शिता एवं दलालों पर प्रभावी नियंत्रण करने की जा रही है। नई व्यवस्था में यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने के लिए टोकन का नया निर्धारित समयावधि तय किया गया है। इससे पहले सुबह 9.30 और 10 बजे था। अब इसे बदलकर 8.30 और 9 बजे कर दिया गया है। प्रत्येक काउंटर पर एसी श्रेणी के लिए अधिकतम 10 तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए 15 टोकन वितरित किए जाएंगे। भीड़ एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सक्षम अधिकारी इनकी संख्या में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। नई व्यवस्था भोपाल मंडल के भोपाल, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, विदिशा, बीना, हरदा, अशोक नगर, मुंगावली, गुना, रुठियाई और संत हिरदाराम नगर के आरक्षण काउंटरों पर लागू रहेगी। बता दें कि ये नई व्यवस्था पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन के अंतर्गत भोपाल मंडल के 12 समेत जबलपुर और कोटा मंडल समेत कुल 92 स्टेशनों पर एक अगस्त से लागू कर दी गई है।
टोकन के लिए दो प्राथमिकताएं तय
1. प्राथमिकता ए श्रेणी - स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों दादा-दादी, माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी के लिए तत्काल टिकट लेने पर प्राथमिकता ए श्रेणी में रहेगा। - स्वयं के लिए - स्वप्रमाणित आधार कार्ड अथवा रेलवे से मान्य अन्य फोटो पहचान पत्र। - परिवारिक सदस्य के लिए - आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि परिवार सदस्य के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति तथा यात्रा करने वाले किसी भी परिवारिक सदस्य के आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। - यदि उपर्युक्त दोनों दस्तावेज़ों से पारिवारिक संबंध स्थापित नहीं होता है, तो पारिवारिक संबंध के दस्तावेजी प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रति जैसे राशन कार्ड, फैमिली मेडिकल कार्ड अथवा परिवार का विवरण दर्शाने वाला कोई अन्य सरकारी दस्तावेज।
2. प्राथमिकता 'बी' श्रेणी प्राथमिकता बी के यात्रियों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है- - प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/प्रतिनिधि के आधार कार्ड अथवा रेलवे से मान्य किसी अन्य फोटो पहचान-पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति तथा जिस यात्री के लिए आरक्षण कराया जा रहा है, उसका आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा मान्य किसी अन्य फोटो पहचान-पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति, जिस पर आरक्षण चाहने वाले यात्री के हस्ताक्षर हों।
इस तरह से मिलेंगे टोकन
- टोकनों का आवंटन प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले सभी ए (स्वयं एवं परिवार) श्रेणी के टोकन वितरण के बाद बी श्रेणी के यात्रियों को आरक्षण काउंटर पर अवसर मिलेगा। - प्रत्येक टोकन पर काउंटर संख्या अंकित तथा उसका विवरण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिससे एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार टोकन लेने अथवा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। - टोकन किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं होगा तथा टोकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही संबंधित आरक्षण काउंटर से टिकट प्राप्त करने का पात्र होगा। - टोकनधारकों के कार्य पूर्ण होने के उपरांत, उपलब्धता के आधार पर तत्काल टिकटों की बुकिंग पूर्ववत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।