राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को हाईकोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने की याचिका खारिज
राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शिलॉन्ग की निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद सोनम फिलहाल जमानत पर बाहर रहेगी।
राज्य सरकार को नहीं मिली राहत
मेघालय पुलिस ने निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। पुलिस का तर्क था कि मामला बेहद गंभीर है और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत रद्द की जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और जमानत बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
पहले शिलॉन्ग कोर्ट ने दी थी बेल
इससे पहले 28 अप्रैल को शिलॉन्ग की अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी। इसके बाद मेघालय सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले से निचली अदालत का आदेश भी कायम रहा।
क्या है पूरा मामला
इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई 2025 को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 26 मई को दोनों सोहरा क्षेत्र घूमने निकले, जिसके बाद उनका संपर्क टूट गया। कई दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून को राजा का शव वेई सादोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ था।
हत्या की साजिश का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में सोनम रघुवंशी पर अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी भी आरोपी हैं। हालांकि सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।