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केरल के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसी बच्चे की तस्करी हुई तो आप होंगे जिम्मेदार

केरल के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसी बच्चे की तस्करी हुई तो आप होंगे जिम्मेदार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से सख्त लहजे में कहा है कि अगर केरल से एक भी बच्चा मानव तस्करी की शिकार हुआ तो इसका सीधा जिम्मेदार राज्य के मुख्य सचिव को माना जाएगा और उन्हें जरूरी सजा दी जाएगी। बच्चों की सुरक्षा और बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित करने के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने ये टिप्पणी की।

इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये निर्देश दिया था कि वे अपने यहां बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के लिए समय बताने के लिए हलफनामा दायर करें। इस आदेश का कई राज्यों ने पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। हलफनामे के मुताबिक कुछ राज्यों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया है। कुछ राज्यों में बिना अध्यक्ष तो कुछ राज्यों के आयोगों में स्टाफ की भारी कमी है।

केरल सरकार द्वारा कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई और कहा कि अगर राज्य से कोई बच्चा मानव तस्करी का शिकार होता है तो उसके लिए मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे।

Updated : 30 Jan 2018 12:00 AM GMT
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