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लायसेंसी हथियारों की दस गुना बढ़ी फीस, लेकिन आवेदन की संख्या नहीं हो रही कम

लायसेंसी हथियारों की दस गुना बढ़ी फीस, लेकिन आवेदन की संख्या नहीं हो रही कम
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गृह-विभाग ने किया तय लायसेंस उन्हीं को जिन्हें है आवश्यकता

ग्वालियर/स्वदेश डिजिटल/राजेश शुक्ला। प्रदेश में हथियार का लाइसेंस बनाने की फीस में दस गुना से अधिक की बढ़ोतरी हो जाने के बाद भी नवीन जिलाधीश कार्यालय के शस्त्र विभाग में हथियारों प्रेमियों के आवेदनों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी होने के बाद मध्यप्रदेश में शस्त्र एक्ट 2016 को लागू कर दिया है। नए एक्ट के लागू होने से नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। इसमें खास बात ये है कि अब तक एयरगन और ब्लैंकगन (आवाज के साथ फायर करने वाली पिस्टल/रिवाल्वर) के लिए भी गृह मंत्रालय ने लायसेंस लेने का विशेष जोर दिया है। नए एक्ट के अनुसार बंदूक का लाइसेंस बनाने के लिए अब 150 की जगह 1600 रुपये फीस देनी होगी। इसके अलावा हथियार रखने और लाइसेंस बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

प्रतिदिन आ रहे बड़ी संख्या में लोग

जिलाधीश कार्यालय के सूत्र की माने तो शस्त्र विभाग में हथियार प्रेमियों के आने की बड़ी संख्या प्रतिदिन देखी जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग की भीड़ है। जोकि आर्म्स एक्ट में बदलाव और लायसेंस फीस में दस गुना वृद्धि होने के बाद भी किसी भी कीमत पर लायसेंसी हथियार का शौक कंधे पर या कमर पर लगाकर अपना स्टेटस सिंबल को बढ़ाना चाहते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि इनका आवेदन लेने और कार्य करवाने का पूरा ठेका लेने का कार्य शस्त्र विभाग के आसपास मंडराने वाले दलाल मोटी रकम की आस में कर रहे हैं।

आवेदन नहीं हो रहे स्वीकृत आवेदन

यहां बता दें कि ग्वालियर में लायसेंसी शस्त्रों की संख्या 29 हजार के पार हो चुकी है। वहीं भिण्ड और मुरेना में तो यह संख्या इन आंकड़ों को पार करती दिखाई दे रही है। गृह विभाग की मंशा है कि कैसे भी लोगों के इस हथियार प्रेम पर लगाम लगाई जाए ,ताकि क्षेत्र में हर्ष फायर और आक्रोश में आकर विवाद के चलते लायसेंसी हथियार से गोली आए-दिन फायरिंग होने की वारदातों को कंट्रोल किया जा सके। वहीं जिसको वाकई में इसकी आवश्यकता है जैसे रोजगार या सुरक्षा कारणों के चलते उसे ही लायसेंस स्वीकृत किया जाए। एडीएम शिवराज वर्मा बताते हैं कि जिन आवेदकों को जरुरत है उन्हें ही लायसेंस प्रदान किया जाएगा। शौक रखने वालों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

नए एक्ट में दस गुना बढ़ी फीस

-तलवार और भाला रखने के लिए भी लाइसेंस-उसकी फीस 500 रुपए।
-लाइसेंसी हथियार के साथ यात्रा करनी हो तो उसके लिए 500 रुपये।
-पते में बदलाव के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी।
-एनओसी के लिए 500 रुपये।
-लाइसेंस बुक करने के लिए 100 रुपये
-लाइसेंस को ट्रांसफर करने के लिए एक हजार रुपये

Updated : 3 Sep 2017 12:00 AM GMT
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